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शुक्रवार, 25 नवंबर 2022

शराबबंदी कानून के बीच मिल रहे अवैध शराब, पकड़े जा रहे तस्कर और पीयक्कर

खगड़िया जिले में साढ़े छह साल में शराब मामले में सात हजार से अधिक धड़े गए लोग 
उत्पाद व जिला पुलिस ने बरामद की डेढ़ लाख लीटर देशी व विदेशी शराब 
संसोधित प्रावधानों में सात माह में दो हजार 60 शाराबियों से 34 लाख से अधिक वसूला जुर्माना
गिरफ्तार 54 शराबियों व कारोबारियों को कोर्ट से हो चुकी है सजा 
  खगड़िया जिले में शराबबंदी कानून के बीच अबतक सात हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यहीं नहीं पुलिस ने डेढ़ लाख लीटर से अधिक अवैध शराब भी बरामद की है। शराब बेचने व पीने में पकड़े गए लोगों में अबतक 54 आरोपितों को कोर्ट से सजा भी हुई है। जिसमें गत अक्टूबर माह में चार शराबियों को एक-एक साल की सजा हुई है। शराबबंदी कानून के साढ़े साल की बरामदगी व गिरफ्तारी की आंकड़े पर नजर डाले तो कुल पांच हजार 395 अभियोग दर्ज हुए। जिसमें सात हजार 32 शराबी व कारोबारी पकड़े गए। अबतक एक लाख 56 हजार 423.665 लीटर देशी व विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। जिसमें 34398.485 लीटर देशी व 122025.18 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। यहां तक कि शराब कारोबार में संलिप्त 554 छोटे व बड़े वाहन जब्त किए गए हैं। यह सफलता जिले के विभिन्न 64369 जगहों पर छापेमारी व कार्रवाई में मिली है। यह आंकड़े पहली अप्रैल 2016 से 20 नवम्बर 22 तक जिला पुलिस व उत्पाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के हैं। रेल पुलिस की आंकड़े जोड़ दिया जाय तो यह संख्या और बढ़ जाएंगे। शराबबंदी कानून लागू के साढ़े छह साल के बीच अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कई सख्त कदम भी उठे। विशेष छापेमारी अभियान से लेकर जागरूकता अभियान चल रहे। यहां तक कि शराब भट्टी की उदभेदन के लिए ड्रोन कैमरे भी उड़ाए गए। जिले में पांच एन्टी लिकर टास्क टीम भी गठित है। पर, शराब के अवैध कारोबार थम नहीं रही है। शराबंदी कानून की जमीनी स्तर पर लागू का आलम यह है कि दिनों दिन कारोबारी, शराबी व शराब बरामदगी की आंकड़े बढ़ रहे हैं।
  2021 तक 3792 गए थे लोग पकड़े: गत साल अक्टूबर तक 3792 शराबी व कारोबारी पकड़े गए थे। एक साल बाद यह आंकड़े बढ़कर सात हजार के पार कर गई है। शराबबंदी के बाद से साल 2018 के अक्टूबर तक करीब 1482 कारोबारी व शराबियों को गिरफ्तार किया गया था। पहली अप्रैल 2016 से 2018 के दो नवम्बर तक उत्पाद पुलिस व जिला पुलिस ने 1482 कारोबारियों व शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब उत्पाद पुलिस व जिला पुलिस ने 13659.51 लीटर विदेशी शराब जब्त की थी। जबकि 982.5 लीटर अवैध चुलाई शराब, 3489.43 लीटर देशी शराब, 293.25 लीटर मशालेदार देशी शराब 1646.4 लीटर बीयर जब्त हुआ था। 
  नए संसोधित प्रावधानों में 2060 शराबी जुर्माना भरकर छुटे: बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संसोधित) अधिनियम 2022 के तहत करीब सात माह में गिरफ्तार 2060 शराबी जुर्माना की राशि भरकर कोर्ट से ही छुटे हैं। जिससे विभाग को 34 लाख 39 हजार 150 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं जुर्माना के बाद मुक्त किए गए 27 वाहनों के एवज में 45 लाख 77 हजार 150 की राशि प्राप्त हुई है। शराबबंदी के बाद से जगह अधिहरण व नीलामी से विभाग को एक करोड़ 91 लाख 52 हजार 648 की राशि प्राप्त होने की बात कही जा रही है।
  शराबबंदी कानून में हो चुकी है कई संसोधन पहली अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून लागू हुई थी। इसके बाद अबतक कई बार कानून में संसोधन किया जा चुका है। इस साल अप्रैल माह में नियमावली में संसोधन किया गया था। जिसमें शराब पीने सहित वाहन जब्त व मकान व प्रतिष्ठान जब्ती नियम में व्यापक संसोधन की गई। जिसमें शराब पीने में पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया था। बताया जाता है कि सबसे पहले अक्टूबर 2016 में कानून में संसोधन किया गया था। इसके बाद 2018 में भी शराबंदी कानून में संसोधन की गई थी। अब गत अप्रैल 2022 में बड़ा संसोधन किया गया। इधर हाल में शराब पीने में पकड़े जाने वाले के घरों में नोटिस चस्पा कर दूबारा शराब पीने पर पकड़े जाने पर एक साल की सजा होने की इकतला दी गई।   उत्पाद अधीक्षक की मानें तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान चलाकर भी कारोबारी, शराबी व शराब बरामद किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। 
By: R@jeev

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